’’प्रशासन शहरों के संग अभियान’’ 21 नवम्बर से

जयपुर। प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012 की पूर्व तैयारियों के शिविर नगर निगम जयपुर 29 अक्टूबर से 08 नवम्बर तक सभी जोनल कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान आयोजित करेगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान 21 नवम्बर 2012 से 25 दिसम्बर 2012 तक जारी रहेगा।
       
नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने बताया कि पूर्व तैयारी शिविर विद्याधर नगर जोन में 29,30 व 31 अक्टूबर को सिविल लाईन जोन में 31 अक्टूबर व 1 नवम्बर 2012 को मानसरोवर जोन में 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर 2012 को सांगानेर जोन मे 29 व 30 अक्टूबर को मोतीडूंगरी जोन में 5 व 6 नवम्बर को हवामहल पूर्व जोन मे 7 व 8 नवम्बर को हवामहल पश्चिम जोन में 5 व 6 नवम्बर को आमेर जोन में 29व30 अक्टूबर को आयोजित किए जायेंगे।

शिविरों में राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तीयों/आवासीय योजनाओं में नियमन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर भूखण्डों/कॉलोनियों के नियमितिकरण में आ रही कई बाधाओं को दूर कर शिथिलता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व तैयारी शिविरों का नगर निगम द्वारा आयोजन किया जा रहा है। पूर्व तैयारी शिविरों में प्राप्त आवेदनों परिवादों का पंजीयन कर पंजीयन संख्या दी जायेगी। जिससे आवेदक अभियान के दौरान अपने कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान कच्ची बस्ती भूखण्डों का आवंटन, नियमन, पट्टे देने पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे देने के लिए, खांचा भूमि आवंटन, भूखण्डों के  बढ़े हुए क्षेत्रफल के नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन तथा लीज राशि नगरीय विकास कर पर ब्याज की छूट किराये पर दिये गये भूखण्ड, स्थल, दुकानों के नियमन में आ रही कई बाधाओं को दूर कर शिथिलता प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि अभियान में पट्टा विलेख निष्पादन हेतु अवधि पार दस्तावेजों को रीवेलीडेट कर पंजीयन के लिए नियमन राशि पर मुद्रांक शुल्क ही देय होगा साथ ही भू पट्टी के क्षेत्रफल को 100 वर्गगज के स्थान पर अभियान के दौरान 150 वर्गगज तक बढाया गया है।

यादव ने कहा कि अभियान में निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा डेडीकेटेड कन्सल्टेन्टों का चयन किया गया है। आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की औपचारिकता के लिए डेडीकेट कन्सल्टेन्ट सहयोग हेतु उपलब्ध रहेंगे।

उन्होंने बताया कि कच्ची  बस्ती नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे, आवासीय निर्माण, किराये पर दिये गये भूखण्ड, दुकान के नियमन के आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों में पति पत्नी के तीन संयुक्त फोटो, मकान का नजरी नक्शा, कब्जे के साक्ष्य के दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि छाया प्रति, शपथ पत्र फोटो सहित तथा अन्य वांछित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति लगाना आवश्यक होगा। उन्हांने कहा कि भवन मानचित्र अनुमोदन एवं स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के लिए आवेदन पत्र के साथ में सवमित्व के दस्तावेजों व नजरी नक्शे, वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति संलगन करना आवश्यक होगा।
   
जगरूप सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उपरोक्त  छूट सभी प्रकरणों में आवेदन पत्र 25 दिसम्बर 2012 से पूर्व प्रस्तुत करने पर ही देय है। 25 दिसम्बर के बाद  कोई आवेदन पत्रअभियान के संदर्भ में छूट बाबत स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान छूट उठाने का यह सुनहरा अवसर है।

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