हाईकोर्ट के निर्देश, गुर्जरों को 1% आरक्षण जारी

जयपुर.हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग) में गुर्जर सहित गाडिया लुहार, बंजारा, रेबारी व राइका को मिल रहे एक प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने का आदेश दिया है।

50 फीसदी सीमा से ऊपर 4% आरक्षण पर रोक रहेगी।  हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर, 2012 की अधिसूचना से एसबीसी को पांच प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने का 29 जनवरी, 2013 का आदेश सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी व एम नागराज केस में दिए निर्णय के पालन में दिया गया था।  

राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर, 2012 की अधिसूचना से एसबीसी को पांच प्रतिशत आरक्षण देने से वह पचास प्रतिशत से ज्यादा हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में तय की गई 50 % आरक्षण सीमा से ज्यादा है।

ऐसे में हाई कोर्ट को 50% से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगाने वाले 29 जनवरी 2013 के आदेश में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। 

न्यायाधीश एनके जैन व जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश मुकेश सोलंकी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार के उस प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिया जिसमें 29 जनवरी 2013 के आदेश को स्पष्ट व संशोधित करने की गुहार की थी। जबकि प्रार्थी ने एसबीसी को एक प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध किया।

अदालत दोनों पक्षों को सुनकर एक प्रतिशत आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मामले की अंतिम सुनवाई 12 मार्च तय की। आरक्षण से जुड़े दो मामलों में सुनवाई टली हाईकोर्ट में गुर्जरों को एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग) में पांच प्रतिशत आरक्षण देने और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली  कैप्टन गुरविन्दर सिंह व समता आंदोलन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई 12 मार्च तक टल गई।

सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश कर कहा है कि याचिका में उठाए मुद्दे पहले तय हो चुके हैं, इसलिए प्रार्थियों को दुबारा याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने प्रार्थियों को सरकार के जवाब का प्रति जवाब देने के लिए कहा।

हाईकोर्ट ने आरक्षण अधिनियम 2008 में  ईबीसी (आर्थिक पिछड़ा वर्ग ) को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान होते हुए भी आरक्षण नहीं देने को चुनौती देने वाली अंबिका प्रसाद पाठक व अन्य की याचिका पर भी सुनवाई 12 मार्च तय की। यह कहा था सरकार ने राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र में 29 जनवरी 2013 के आदेश को स्पष्ट और संशोधित करने की गुहार करते हुए कहा कि एसबीसी को एक प्रतिशत आरक्षण 6 मई 2010 व 7 अगस्त 2012 के आदेश से दिया।

सरकार ने इन दोनों आदेशों का विलय कर 30 नवंबर 2012 की अधिसूचना से एसबीसी को पहले के एक प्रतिशत आरक्षण सहित कुल ५% आरक्षण दिया। अदालत ने 29 जनवरी के आदेश से 30 नवंबर की अधिसूचना की क्रियान्वयन पर रोक लगाई, ऐसे में एसबीसी को मिल रहे १% आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट की जाए।

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