जोन आयुक्त पर 25 हजार रूपये का जुर्माना

जयपुर. नगर निगम हवामहल जोन आयुक्त पर सूचना आयोग ने 25 हजार रूपये का जुर्माना किया।

जयपुर-समय पर सही सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान सूचना आयोग ने लोकसूचना अधिकारी एवं आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम पर 25 हजार रूपये का जुर्माना कर जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त राशि वे प्रत्यर्थी के वेतन से काट कर राजस्थान सूचना आयोग में जरिये डिमांड ड्राफ्ट जमा करवायें।

ज्ञातव्य रहे कि परिवादी जयन्त कुमार जैन ने एक आवेदन प्रस्तुत कर लोकसूचना अधिकारी एवं आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम से सूचनाऐं चाही थी। सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपील अधिकारी ने अपने आदेश में यह विनिश्चय किया कि सूचना नि:शुल्क प्रदान की जाये। संस्थित परिवाद में प्रत्यर्थी आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम, जयपुर ने सही सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करवाई जिस पर आयोग ने धारा 20 (1) का नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम, जयपुर स्वंय उपस्थित नहीं हुए और न ही उनका लिखित में कोई प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर विवेचना के बाद आयोग ने लोकसूचना अधिकारी एवं आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम, जयपुर पर 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर को निर्देशित किया कि शास्ति राशि प्रत्यर्थी, लोकसूचना अधिकारी एवं आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम के वेतन से कटौती कर आयोग में जमा करवायें।

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