#जयपुर #राजस्थान जैन समाज के 'संथारा' को अवैधानिक बनाने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट के फैसल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जैन समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए संथारा को हरी झंडी दे दी है.
उल्लेखनीय है हाईकोर्ट ने संथारा को आत्महत्या जैसा अपराध बताते हुए उसे भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताते हुए रोक लगा दी थी. इसके बाद याचिकाकर्ता धवल जीवन मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग की थी. मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज मामले में धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी.
हाईकोर्ट के फैसल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जैन समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए संथारा को हरी झंडी दे दी है.
उल्लेखनीय है हाईकोर्ट ने संथारा को आत्महत्या जैसा अपराध बताते हुए उसे भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताते हुए रोक लगा दी थी. इसके बाद याचिकाकर्ता धवल जीवन मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग की थी. मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज मामले में धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी.
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