आसाराम को कम से कम 10 साल की सजा !

जोधपुर। अपने ही गुरूकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम व चार अन्य आरोपियों के खिलाफ जल्द ही चार्शीट कोर्ट में पेशी होनी है। जोधपुर पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन आरएएस-प्री परीक्षा के कारण व्यस्तता व चुनाव के मद्देनजर आईपीएस अधिकारियों की जयपुर में होने वाली बैठक के चलते चार्शीट पेश करने में तीन-चार दिन का समय और लग सकता है।

पुलिस ने छिंदवाड़ा स्थित गुरूकुल से पीडिता के शैक्षणिक रिकॉर्ड बरामद किए थे। सैकण्डरी की मार्कशीट में उसके नाबालिग होने की पुष्टि हो गई।

मालूम हो कि जिला एवं सत्र न्यायालय (ग्रामीण) के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने आसाराम व अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि पहले शुक्रवार को एक दिन और फिर 4 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दी थी। अनुसंधान अधिकारी चंचल मिश्रा ने चार्जशीट पेश करने के लिए और समय लगने की बात कहते हुए न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।

आसाराम के लिए बचना होगा मुश्किल

शाहजहांपुर निवासी छात्रा की शिकायत पर जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ भादंसं की धारा 324, 376, 354ए, 506, 509/34 तथा 23 व
26 जेजे एक्ट और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान अधिकारी एसीपी (पश्चिम) चंचल मिश्रा ने जांच के बाद
आसाराम को धर्मगुरू के रूप में विश्वास करने वाला व्यक्ति होते हुए भी दुष्कृत्य करने का दोषी माना है। साथ ही उनकी संस्था के सदस्यों ने समूह में
ऎसी साजिश रची, इसलिए सामूहिक दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई है। अब पुलिस आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 370, 342, 354ए, 376 (2) (एफ), 376 (डी), 506, 509 तथा 23 व 26 जेजे एक्ट और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एफ)/6, 5(जी)/6, 17 व 8 के तहत आरोप लगाए किए हैं और इन्हीं के तहत चार्जशीट(आरोप पत्र) पेश की जाएगी। पोक्सो की इन धाराओं के तहत आसाराम को "गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले" का दोषी माना गया है।

कम से कम दस साल की सजा

पुलिस ने आसाराम को अपने ही गुरूकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मुख्य दोषी माना है। पुलिस ने छिंदवाड़ा स्थित गुरूकुल के निदेशक
शरदचन्द्र, छात्रावास वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता, मुख्य सेवादार शिवा व रसोइए प्रकाश को साजिश में सामूहिक दुष्कर्म की साजिश में
सहयोगी के रूप में चिन्हित किया है। आईपीसी, जेजे एक्ट व पोक्सो अधिनियम इन गम्भीर आपराधिक धाराओं के तहत अदालत में भी यदि अपराध
सिद्ध हो जाता है तो आसाराम को कम से कम दस वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है।

15 अगस्त को दुराचार,19 को रिपोर्ट

उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश क ी एक नाबालिग लड़की ने जोधपुर के पास मणाई आश्रम में गत 15 अगस्त को आसाराम पर उसके साथ दुराचार करने
का मामला 19 अगस्त को दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज कराया था। घटना जोधपुर की होने के कारण प्राथमिकी जांच के लिए यहां भेजी गई
थी। पुलिस ने 31 अगस्त की रात मध्यप्रदेश के इन्दौर स्थित आश्रम से आसाराम को गिरफ्तार किया था। अदालत ने गत दो सितम्बर को आसाराम
को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

सूरत में नए मामले में फंसे आसाराम

सूरत में दो बहनों द्वारा आसाराम और उनके पुत्र नारायण साई पर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराने के बाद गत दिनों गुजरात पुलिस पूछताछ के
लिए आसाराम को सूरत ले कर गई थी जहां से बुधवार को उसे यहां लेकर आई है। इस मामले में अन्य आरोपियों ने पुलिस एवं अदालत के समक्ष
आत्मसमर्पण किया था। सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में यहां केन्द्रीय कारागार में बंद हैं।

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